चेक बाउंस मामले में संजीव कुमार पांडे को दो वर्ष की सजा और जुर्माना - rashtrmat.com

चेक बाउंस मामले में संजीव कुमार पांडे को दो वर्ष की सजा और जुर्माना

 राष्ट्रमत न्यूज,रीवा(ब्यूरो)।  एक जमीन के सौदे में बकाया रकम के भुगतान के लिए दिया गया करीब आठ लाख रुपये का चेक बाउंस होना अभियुक्त संजीव कुमार पांडे को भारी पड़ गया। इस मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त संजीव कुमार पांडे को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया है।

आठ लाख का चेक बाउंस

पूरे मामले की शुरुआत फरियादी पंकज शुक्ला और अभियुक्त संजीव कुमार पांडे के बीच हुए जमीन के सौदे से हुई थी। जानकारी के मुताबिक, पंकज शुक्ला ने अपनी जमीन संजीव कुमार पांडे को दी थी, जिसके एवज में कुछ रकम का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन शेष राशि के भुगतान के लिए करीब आठ लाख रुपये का चेक दिया गया, जो बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर बाउंस हो गया।

मामला कई वर्षों तक  विचाराधीन रहा

इसके बाद फरियादी पंकज शुक्ला ने अपने हक की रकम हासिल करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और परिवाद दायर किया। इस प्रकरण में एडवोकेट आनंदमूर्ति तिवारी फरियादी की ओर से पैरवी कर रहे थे। बताया गया कि मामला कई वर्षों तक न्यायालय में विचाराधीन रहा। इस दौरान फरियादी की ओर से कई बार बकाया रकम का भुगतान करने की बात कही गई और यह भी कहा गया कि यदि रकम लौटा दी जाती है तो वह किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन भुगतान नहीं होने के कारण मामला न्यायिक प्रक्रिया में चलता रहा।

दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई

आखिरकार पन्ना नागेश की बेंच में इस प्रकरण पर फैसला आया, जिसमें अभियुक्त संजीव कुमार पांडे को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और 1130000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। यह फैसला चेक बाउंस से जुड़े मामलों में कानूनी जवाबदेही और वित्तीय लेन-देन में भुगतान की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। जमीन के सौदे में तय रकम का भुगतान नहीं होने से शुरू हुआ यह विवाद वर्षों तक न्यायालय में चला और अंततः फैसले के साथ एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचा।

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