नाबालिग लड़की को नागपुर ले गया,दुष्कर्म किया,20 साल की सजा - rashtrmat.com

नाबालिग लड़की को नागपुर ले गया,दुष्कर्म किया,20 साल की सजा

  राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट(ब्यूरो)। बालाघाट के विशेष न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी दर्शन मसराम (28) को 20 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। आरोपी परसवाड़ा थाना क्षेत्र के बघोली का निवासी है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश गौतमसिंह मरकाम की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।

आरोपी के कब्जे से छुड़ाया

विशेष लोक अभियोजक कपिल कुमार डेहरिया के अनुसार, 5 जुलाई 2022 को भरवेली थाने में महिला ने अपनी 16 वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ‘रुक जाना नहीं’ योजना का फॉर्म भरने जाने का कहकर घर से निकली थी। करीब सात महीने बाद, 28 जनवरी 2023 को पुलिस ने पीड़िता को नागपुर के विट्ठल नगर स्थित एक झोपड़ी से आरोपी के कब्जे से छुड़ाया।

शारीरिक शोषण व मारपीट करता रहा

पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि उसकी मां जिस टाइल्स फैक्ट्री में काम करती थी, आरोपी दर्शन भी वहीं काम करता था। 4 जुलाई 2022 को आरोपी उसे बहला-फुसलाकर भरवेली राम मंदिर के पास से जबरदस्ती बस से नागपुर ले गया। वहां झोपड़ी में रखकर आरोपी ने 6 जुलाई को उसके साथ बलात्कार किया और लगातार शारीरिक शोषण व मारपीट करता रहा।

मां को फोन कर बताई आपबीती

आरोपी के जुल्म से परेशान होकर पीड़िता ने अपनी मां को फोन कर पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर उसे छुड़ाया। भरवेली पुलिस ने मामले की जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया।

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