सुप्रीम कोर्ट का UPI चार्ज पर रोक से इनकार केंद्र और RBI से मांगा जवाब - rashtrmat.com

सुप्रीम कोर्ट का UPI चार्ज पर रोक से इनकार केंद्र और RBI से मांगा जवाब

राष्ट्रमत न्यूज,नई दिल्ली(ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपीआई चार्ज से जुड़े मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने के गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है।

गजट नोटिफिकेशन को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें सरकार को ये विवरण देना है कि उसने 2000 से ज्यादा के यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगाने का फैसला क्यों किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने एडवोकेट अंजन दत्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया। याचिका में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है।

बिना चर्चा के सरकार ने तय कर दिया

एडवोकेट अंजन दत्ता ने जनहित याचिका में सवाल उठाया कि 2,000 रुपए की सीमा क्यों तय की गई? UPI और रूपे कार्ड के लिए नियम अलग क्यों हैं। याचिका में इसे रद्द करने की मांग की गई थी।सरकार की तरफ से ASG एन. वेंकटरमण ने कहा कि आम लोगों के आपस में पैसे भेजने पर चार्ज नहीं लगेगा। देश के लगभग 96% छोटे-मोटे दुकानदारी वाले भुगतानों पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

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