भोपाल में ट्रांसमिशन लाइनों के प्रतिबंधित कॉरिडोर में निर्माण, 853 नोटिस - rashtrmat.com

भोपाल में ट्रांसमिशन लाइनों के प्रतिबंधित कॉरिडोर में निर्माण, 853 नोटिस

 राष्ट्रमत न्यूज भोपाल(ब्यूरो)। भोपाल में अति उच्च दाब (ईएचटी) ट्रांसमिशन लाइनों के प्रतिबंधित कॉरिडोर में हो रहे निर्माण पर नोटिस जारी किये गए हैं। शहर की तीन प्रमुख 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) क्षेत्र में सामने आए मानव जीवन के लिये खतरा बने निर्माणों के संबंध में अब तक 853 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी( एमपी ट्रांसको) ने इन निर्माणों से संभावित विद्युत दुर्घटनाओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने और संबंधित निर्माणकर्ताओं को सुरक्षा मानकों की जानकारी देने की तैयारी की है।

तीन प्रमुख ट्रांसमिशन लाइनों का मामला

एमपी ट्रांसको भोपाल के अधीक्षण अभियंता श्री सुधीर नेमा ने बताया कि भोपाल में जिन तीन 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के आरओडब्ल्यू क्षेत्र में निर्माण के मामले सामने आए हैं, उनमें गोविंदपुरा भोपाल-बैरागढ़ टैप लालघाटी, भोपाल-आईटी पार्क और भोपाल-अमरावतखुर्द ट्रांसमिशन लाइन शामिल हैं। इन लाइनों के आसपास विभिन्न स्थानों पर निर्माण होने से निर्धारित विद्युत क्लियरेंस बनाए रखने की चुनौती सामने आई है।

ये क्षेत्र हैं जोखिम भरे

भोपाल में गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र, करोंद, नारियलखेड़ा, देवकीनंदन नगर, बैरागढ़, आनंद नगर, जैन कॉलोनी कलियासोत, रतनपुरऔर आसपास के क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइनों के नजदीक तेजी से शहरी विस्तार हुआ है। यहां पर ट्रांसमिशन लाइन के प्रतिबंधित कारीडोर में नियम विरुद्ध निर्माण कर लिए गए हैं।

853 नोटिस जारी, अब कार्रवाई की तैयारी

कंपनी संबंधित निर्माणकर्ताओं को विद्युत सुरक्षा प्रावधानों की जानकारी देने के साथ स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जागरूकता अभियान भी चलाएगी। संभावित विद्युत दुर्घटनाओं और व्यवधानों की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कंपनी ने नागरिकों से प्रतिबंधित कॉरिडोर में निर्माण नहीं करने और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।

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