GST रिटर्न नहीं भरने पर 56 व्यापारियों से विलंब शुल्क वसूलने नोटिस - rashtrmat.com

GST रिटर्न नहीं भरने पर 56 व्यापारियों से विलंब शुल्क वसूलने नोटिस

राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट(ब्यूरो)। वाणिज्यिक कर विभाग ने समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले 56 व्यापारियों को विलंब शुल्क सहित रिटर्न भरने नोटिस जारी किया हे। विभाग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर जीएसटीआर रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने वाले 56 पंजीकृत व्यापारियों से विलंब शुल्क वसूली की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।


सबकी तारीख पहले से तय है
राज्य कर सहायक आयुक्त सरिता सिरसाम ने बताया कि प्रत्येक पंजीकृत करदाता के लिए समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करना वैधानिक दायित्व है। इसके बावजूद कई करदाता निर्धारित समय.सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं।उन्होंने बताया कि 5 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले नियमित मासिक करदाताओं के लिए जीएसटीआर.1 रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 11 तारीख तथा जीएसटीआर.3बी की अंतिम तिथि 20 तारीख निर्धारित है। वहीं 5 करोड़ रुपये से कम वार्षिक टर्नओवर वाले त्रैमासिक नियमित करदाताओं के लिए जीएसटीआर.1 की अंतिम तिथि 13 तारीख और जीएसटीआर.3बी की अंतिम तिथि 22 तारीख तय की गई है।
समस्या होने पर संपर्क करें
सहायक आयुक्त सिरसाम ने स्पष्ट किया कि रिटर्न दाखिल करने में विलंब होने पर नियमानुसार विलंब शुल्कए ब्याज एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लगातार रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं के विरुद्ध जीएसटी पंजीयन निरस्तीकरण जैसी कठोर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। विभाग ने यह भी कहा है कि किसी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रियागत समस्या होने पर करदाता राज्य कर सहायक आयुक्त कार्यालय बालाघाट वृत्त अथवा जीएसटी सहायता केंद्र से संपर्क कर सकते है।