ओव्हर लोड और बिना परमिट की यात्री बसों पर जुर्माना करें - rashtrmat.com

ओव्हर लोड और बिना परमिट की यात्री बसों पर जुर्माना करें

राष्ट्रमत न्यूज रीवा(ब्यूरो)। रीवा संभाग कमिश्नर श्री शीलेंद्र सिंह ने बुधवार को कमिश्नर सभाकक्ष मेंपरिवहन एवं खनिज विभाग के राजस्व लक्ष्य वसूली एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी जिला परिवहन अधिकारी एवंजिला खनिज अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शासन द्वारा दिए गए राजस्व वसूली के लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्तकरते हुए राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति लाएं।

बसों में अग्निशमन यंत्र नहीं

वर्तमान में राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति न लाने पर कमिश्नर नेनाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारी गण फील्ड में सतत रूप से सक्रिय रहकर दिए गए राजस्व लक्ष्य की पूर्ति करें। कमिश्नर ने सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह संभाग के सभी जिलों में चलने वाली ओव्हर लोड यात्री बसों, बिना परमिट चलने वाली बसों, बिना फिटनेस व बिना किराया सूची चस्पा करने वाली बसों, जिन बसों में अग्निशमन यंत्र नहीं है एवं अन्य शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा न करने वाली यात्री बसों पर जुर्माने की कार्रवाई
करें।

सीधी जिले में 68 चालानी कार्रवाई

बताया गया कि रीवा जिले में बिना परमिट, ओव्हर लोड एवं बिना फिटनेस के तथा बिना किराया सूचीऔर बिना अग्निशमन यंत्र के चलने वाली 163 यात्री बसों पर चालान की कार्रवाई की गई है। जिसमें शासन के पक्ष में 5लाख 18 हजार 500 रुपए की राजस्व की वसूली भी की गई है। सीधी जिले में 68 चालानी कार्रवाई कर 3 लाख रुपए,सतना जिले में 61 चालानी कार्रवाई कर 2 लाख 30 हजार रुपए एवं सिंगरौली जिले में 65 चालानी कार्रवाई करते हुए 2लाख 59 हजार रुपए जुर्माने की कार्रवाई की गई है। कमिश्नर ने 1 अप्रैल 2026 से 31 अगस्त 2026 तक राजस्व वसूलीके तहत हुई कार्रवाइयों की समीक्षा की और सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह वर्ष 2026–27 के तहतपुराने वसूली प्रकरण में राजस्व वसूली की कार्रवाई तेज करते हुए शत-प्रतिशत राजस्व वसूली करना सुनिश्चित करें।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *