मिड डे मील की सचिव बनी जिला पंचायत सदस्य - rashtrmat.com

मिड डे मील की सचिव बनी जिला पंचायत सदस्य

राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट(ब्यूरो)। सुनीता मानसिंह बहेटवार जिला पंचायत सदस्य चुने जाने के पूर्व से लेकर वर्तमान तक मिड डे मील योजना के अंतर्गत एक परिसर एक शाला माध्यमिक कन्या शाला खैरलांजी में संचालित चक्रधर स्व.सहायता समूह की सचिव हैं। दूसरी तरफ वे जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। यानी वो दो पदों पर है। शासकीय मानदेय और योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि के संचालन एवं आहरण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। जो कि नियमानुसार गलत है।
लाभ के पद पर दो जगह
मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अयोग्यता को लेकर स्पष्ट प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 35 में लिखा है कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य होने पर दूसरी और अन्य शासकीय योजना का लाभ यदि लेता है तो गलत है। लाभ के पद एक साथ दो जगह नहीं रह सकता।
निर्वाचन शून्य करने की मांग
शिकायतकर्ता ज्योति ढालसिंह ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम1993 के प्रावधानों के तहत सुनीता मानसिंह बहेटवार को जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उनका निर्वाचन शून्य करने की मांग की है।

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