राष्ट्रमत न्यूज,नई दिल्ली(ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि समय रैना ने गुमराह किया।सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गॉट लेटेंट विवाद पर समय रैना को अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि रैना ने कोर्ट को घुमा रखा है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि समय रैना किस तरह के यूथ आइकन हैं, यह सोचकर चिंता होती है।

अपने शो पर किसी दिव्यांंग को नहीं बुलाया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया और आशीष चंचलानी पर 3 लाख रुपए जुर्माना लगाया है।अदालत ने दिव्यांगों पर विवादित टिप्पणी के केस में यह आदेश दिया है। इसकी सुनवाई CJI सूर्यकांत, जॉयमाल्या बागची और वी मोहन की बेंच ने की। बेंच ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद रैना ने अपने शो पर किसी दिव्यांंग को नहीं बुलाया।
दिव्यांगजन से कभी संपर्क नहीं किया
अदालत क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रैना के शो पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के खर्च पर असंवेदनशील टिप्पणी करने और दिव्यांगों का मजाक उड़ाने का आरोप है।संस्था की ओर से वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि रैना ने अपने किसी भी शो में शामिल होने के लिए उनसे या किसी अन्य दिव्यांगजन से कभी संपर्क नहीं किया। इसके बाद अदालत ने जुर्माना लगाया।
रणवीर के कमेंट से शुरू हुआ विवाद
फरवरी 2025 में रणवीर अलाहाबादिया समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट में बतौर गेस्ट जज पहुंचे। उन्होंने एक प्रतियोगी से माता-पिता के यौन संबंधों से जुड़ा बेहद आपत्तिजनक सवाल पूछा। इस क्लिप के वायरल होने के बाद पूरे देश में भारी विरोध शुरू हो गया।इसके बाद महाराष्ट्र और असम समेत कई राज्यों में FIR दर्ज हुई। शिकायतों में समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अन्य पैनलिस्टों के नाम शामिल किए गए। आरोप लगाए गए कि शो में अश्लील और अभद्र सामग्री परोसी गई।