राष्ट्रमत न्यूज,नई दिल्ली(ब्यूरो)।सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन से पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर सेंट्रल पार्क नहीं आने को कहा था, क्योंकि वहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू है। पुलिस के दूसरे नोटिस में कहा गया कि अभिजीत दिपके, आशुतोष और सौरव को पहले एहतियातन हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया गया था। उस दौरान उन्हें पाबंद किया गया था और अदालत ने अगले एक साल तक शांति भंग नहीं करने का निर्देश दिया था।

दीपके दूसरी बार कस्टडी में
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दीपके तिरंगा रैली में शामिल होने सेंट्रल पार्क जा रहे थे।6 दिनों में दीपके को दूसरी बार कस्टडी में लिया गया है। इससे पहले 10 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में लिया गया था, अगले दिन छोड़ दिया गया।

यह कोई रैली या प्रोटेस्ट नहीं है
नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू है। यानी 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस झंडेवालान स्थित उस बंगले पर पहुंची थी, जहां CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ठहरे हुए थे।पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन नहीं करने का नोटिस दिया था। इस दौरान दीपके की पुलिस से बहस हो गई थी। उन्होंने पुलिस से कहा कि यह कोई रैली या प्रोटेस्ट नहीं है।

कनॉट प्लेस में लगाए जा रहे CCTV
इलाके में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेंट्रल पार्क और उसके आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस की निगरानी के बीच प्रशासन का ध्यान प्रदर्शन के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने पर है।

कानूनी कार्रवाई की जाएगी
दिल्ली में ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन से पहले सेंट्रल पार्क के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा कि नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है, जिसके तहत कुछ प्रतिबंध हैं। उन्होंने लोगों से कानून का पालन करने की अपील की। अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, उन्हें कनॉट प्लेस में लागू प्रतिबंधों और उनके उल्लंघन के परिणामों के बारे में बताया गया है। पुलिस ने कहा कि नियम तोड़ने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।