
Maharashtra police issued alert
मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। अब इसके नतीजे 23 नवंबर आएंगे। उससे पहले मुंबई पुलिस ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर आशंका है कि कुछ उपद्रवी मतगणना के दिन शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इसे देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के तहत 6 दिसंबर तक राज्य में अलर्ट जारी किया गया है।
शांति भंग करने की कोशिश
खुफिया इनपुट से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ उपद्रवी मतगणना के दिन शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। वे किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। वे भीड़भाड़ वाली जगहों या सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिससे मानव जीवन और संपत्ति के नुकसान का गंभीर खतरा है। वहीं इस आदेश के तहत 22 तारीख की रात 12 बजे से यह आदेश लागू हो जाएग जो 6 दिसंबर तक जारी रहेगा।
इन चिजों पर रहेगी प्रतिबंध
यह आदेश मुंबई पुलिस के डीसीपी आपरेशन द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 महाराष्ट्र अधिनियम 1951 की धारा 10 की उपधारा 2 के साथ धारा 37 की उपधारा 3 के तहत जारी किया गया है। यह 22 नवंबर की मध्यरात्रि 12 बजे से 6 दिसंबर तक जारी रहेगा।आदेश के अनुसार ग्रेटर मुंबई शहर भर में 5 या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा नहीं हो सकता है। इस आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति का जुलूस और किसी भी जुलूस में लाउडस्पीकर,ध्वनि विस्तारक यंत्र, संगीत बैंड का उपयोग और पटाखे फोड़ना नहीं किया जा सकता है।
इस दौरान कुछ चीजों को विधानसभा आदेश में निहित निषेधाज्ञा से छूट दी गई है। मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश में विवाह समारोह और शादी समारोहों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही क्लबों, सहकारी समितियों, अन्य समाजों और संघों की सामाजिक सभाएं और बैठकें उनके सामान्य व्यवसाय को जारी रखने के लिए आयोजित की जा सकती हैं।
इन चीजों पर दी गई है छूट
इसके अलावा सिनेमा हाल थिएटर या किसी भी सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर फिल्म, नाटक या प्रदर्शन देखने के उद्देश्य से होने वाली सभाओं को छूट दी गई ह।ै सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यों के निर्वहन में कानून की अदालतों और सरकारी और स्थानीय निकायों के कार्यालयों में या उसके आसपास होने वाली सभाओं को छूट दी गई है। शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्कूलों, कालेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में या उसके आसपास होने वाली सभाएं, सामान्य व्यापार, व्यवसाय और कालिंग के लिए कारखानों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में होने वाली सभाएं, ऐसे अन्य समारोह और जुलूस जिनकी अनुमति ग्रेटर मुंबई के जोनल डिप्टी कमिश्नर आफ पुलिस और उनके पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है।