राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट (ब्यूरो)। बालाघाट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 133 हितग्राहियों ने राशि लेकर भी अपने आवास का निर्माण नहीं किया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ बीडी कतरोलियाइन ने कहा यदि हितग्राही सात दिनों के अंदर राशि सरेंडर नहीं किये तो सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायेंगे। इसलिए कि हितग्राहियों के कारण शासन के 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपए से अधिक की राशि फंसी हुई है। नगर पालिका बालाघाट ने इन सभी हितग्राहियों को 7 दिनों के भीतर राशि जमा करने का अल्टीमेटम दिया है देखना है कि कितने लोग राशि जमा करते हैं और उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए क्या किया जाता है।

नाम सरेंडर कर दिए गए
यह मामला 2017 का है, जब नगरपालिका बालाघाट ने पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए राशि प्रदान की थी। जांच में पाया गया कि 133 हितग्राहियों ने इस राशि का उपयोग आवास बनाने के बजाय अन्य कार्यों में किया। नगर पालिका ने ऐसे बकायादार हितग्राहियों की सूची जारी की है और उनके नाम सरेंडर कर दिए गए हैं।
एफआईआर दर्ज की जाएगी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) बीडी कतरोलिया ने बताया कि यदि हितग्राही 7 दिनों के भीतर आवंटित राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही, निकाय द्वारा दी गई राशि ब्याज सहित वसूलने के लिए उनकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की और नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने स्पष्ट किया कि इसके लिए हितग्राही स्वयं जिम्मेदार होंगे।
हितग्राहियों की संपत्ति कुर्क करेंगे
नगर पालिका द्वारा जारी सूची के अनुसार, इन हितग्राहियों को 25 हजार रुपए से लेकर 2 लाख 50 हजार रुपए तक की राशि दी जा चुकी है। इनमें से पांच हितग्राहियों को तो 12 लाख 50 हजार रुपए यानी पीएम आवास योजना की पूरी राशि मिल चुकी है। अब नगरपालिका राशि जमा नहीं करने वाले इन हितग्राहियों की संपत्ति कुर्क कर बकाया राशि वसूल करेगी।