अवैध शराब परिवहन पर युकां अध्यक्ष संजू की अग्रिम जमानत खारिज - rashtrmat.com

अवैध शराब परिवहन पर युकां अध्यक्ष संजू की अग्रिम जमानत खारिज

राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट(ब्यूरो)।मंडला जिले के जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष संजू अहिरवार पर अवैध शराब परिवहन के मामले में कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। जमानत निरस्त होने और सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद से कांग्रेस संगठन में हड़कंप मचा हुआ है। वही यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो आरोपी है उस पर कार्यवाही हो।
डेढ़ लाख रुपए की अवैध शराब जब्त
गत 25 मार्च 2026 को बालाघाट के चांगोटोला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे फाटक के पास घेराबंदी कर दो संदिग्ध वाहनों एक टवेरा और एक वैगनआर कार को रोका था। वैगनआर का चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया,जबकि टवेरा चालक संदीप चैधरी निवासी नैनपुर को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने दोनों वाहनों से विभिन्न ब्रांडों की करीब 134 लीटर अवैध अंग्रेजी और देशी शराब जब्त की। जिसकी अनुमानित कीमत 1.50 लाख रुपये बताई गई थी।
युवा कांग्रेस अध्यक्ष फरार
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चांगोटोला थाना पुलिस ने जांच में पाया कि अवैध शराब संजू अहिरवार के कहने पर परिवहन की जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34य2 के तहत संजू अहिरवार को भी आरोपी बनाया। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी मंडला के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का मोबाइल बंद है और वे फरार चल रहे हैं। पुलिस की विशेष टीम उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है।

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