राष्ट्रमत न्यूज,रीवा(ब्यूरो)। रीवा एवं मऊगंज जिले की अकार्यशील 22 सहकारी समितियों को परिसमापन का नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में उपायुक्त सहकारिता ने बताया कि इन समितियों द्वारा तीन वर्ष से अधिक समय से कोई कार्य नहीं किया गया है। समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत परिसमापन का नोटिस जारी किया गया है।

परिसमापन का नोटिस
समितियों को परिसमापन में लाने के पूर्व समिति के पदाधिकारी समिति के संचालन के लिए 26 जनवरी तक कार्यालय में उपस्थित होकर नोटिस का जवाब दे सकते हैं। समय-सीमा समाप्त होने के बाद तथा नोटिस का संतोषजनक उत्तर न होने पर समितियों के परिसमापन की कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति की 8 अक्रियाशील समितियों को परिसमापन का नोटिस दिया गया है।

14 अक्रियाशील सहकारी समितियों को नोटिस
इनमें जागृति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित त्योंथर, गोल्डी प्राथमिक उपभोक्ता नईगढ़ी, इंदिरा महिला वार्ड क्रमांक 6 रीवा, नमिता महिला वार्ड क्रमांक 12, गांधी सहयोगी मऊगंज, सुशील प्राथमिक उपभोक्ता मऊगंज, साक्षी महिला प्राथमिक उपभोक्ता मऊगंज तथा सुदर्शन कुमारी उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक सहकारी भण्डार रीवा शामिल हैं। इसके साथ ही अन्य वर्ग की 14 अक्रियाशील सहकारी समितियों को भी परिसमापन का नोटिस दिया गया है। इनमें शारदा कालीन निर्माण उद्योग सहकारी समिति मर्यादित डिहिया, विविध सिलाई उद्योग मलियान टोला तरहटी, ओम सिलाई-कढ़ाई उद्योग बैकुण्ठपुर, लक्ष्मी महिला सिलाई उद्योग रीवा, प्राथमिक दीनदयाल अन्त्योदय सिलाई-कढ़ाई एवं प्रशिक्षण कुठिला तथा विन्ध्य मोटर मजदूर यातायात रीवा शामिल हैं। इसी प्रकार विन्ध्य पर्यटन रीवा, विन्ध्यांचल सेवा प्रदाता रीवा, जागृति हथकरघा बुनकर रीवा, अक्षर अगरबत्ती निर्माण जोरी, महालक्ष्मी ईधन क्रय-विक्रय त्योंथर, सेक्रामेंट साख रीवा, बुनकर सहकारी समिति मर्यादित रीवा तथा घुरेहटा टिकुरी टोला को भी परिसमापन का नोटिस दिया गया है।