फर्जी डाॅक्टर अपूर्बो के खिलाफ FIR दर्ज - rashtrmat.com

फर्जी डाॅक्टर अपूर्बो के खिलाफ FIR दर्ज

राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट (ब्यूरो)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ परेश उपलप ने किरनापुर के क्रिष क्लीनिक के संचालक अपूर्बो कुमार सरकार के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है।बगैर डिग्री और मान्यता के ये एलोपैथिक पद्धिति से मरीजों का उपचार कर रहे थे।


मेजर सर्जरी के सामान मिले
जिला चिकित्सालय बालाघाट की आरएमओ डाॅ सुषमा गोयल एवं चिकित्सा अधिकारी डाॅ गौरव करवते तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी डाॅ श्रद्धा सिंह संगणक आदि की टीम ने 10 फरवरी को किरनापुर स्थित क्रिष क्घ्लीनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि क्लीनिक संचालक अपूर्बो कुमार सरकार वर्ष 2020 में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से डिप्लोमा इन फामेर्सी की योग्यता प्राप्त की है। उन्होंने इंडियन काउंसिल आॅफ अल्टरनेट मेडिसिन पश्चिम बंगाल से 1994 में आर.एम.पी. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का पंजीयन कराया है। जो एलोपैथिक चिकित्सा के लिए मान्य नहीं है। उनके पास मुस्कान फामेर्सी के नाम से औषधि विक्रय का लाइसेंस तो है। लेकिन यह केवल दवाओं की बिक्री के लिए है। चिकित्सा उपचार करने की अनुमति नहीं है। लेकिन ये एलोपैथी उपचार कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान क्लीनिक से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां तथा माइनर एवं मेजर सर्जरी से संबंधित उपकरण भी बरामद किए गए। जिन्हें मौके पर ही सीलबंद कर जब्त किया गया।
एलोपैथिक पद्धति से इलाज कर रहे थे
निरीक्षण दल के जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि श्री अपूर्बो कुमार सरकार बिना किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय अर्हता के एलोपैथिक पद्धति से मरीजों का उपचार कर रहे थे। जो मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 का उल्लंघन है। धारा 24 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।इस आधार पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी डाॅ वर्ष चैबे को अधिकृत किया गया है।