*350 क्विंटल गेहूं ले जाया जा रहा था विशाखापट्टनम
राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट(ब्यूरो)। कृषि उपज मंडी समिति बालाघाट के उड़नदस्ता दल ने मंडी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान गेहूं का अवैध परिवहन करते हुए एक वाहन के विरुद्ध कार्रवाई की। वाहन में 350 क्विंटल गेहूं का परिवहन किया जा रहा था। मंडी समिति ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रकरण में 79 हजार 375 रुपये का जुमार्ना वसूल किया।
उड़नदस्ता दल ने प्रकरण तैयार किया
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 अक्टूबर 2026 को कृषि उपज मंडी समिति बालाघाट के उड़नदस्ता दल ने मंडी क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान वाहन क्रमांक सीजी-04 एनपी1329 में 350 क्विंटल गेहूं का परिवहन किया जा रहा था। यह गेहूं फर्म दीपांशु साहू, केवलारी से विशाखापट्टनम ले जाया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान अधिसूचित कृषि उपज के अवैध परिवहन का मामला सामने आने पर उड़नदस्ता दल ने प्रकरण तैयार किया।
जुमार्ना राशि वसूल की गई
कार्रवाई अपर कलेक्टर एवं संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड जबलपुर,मोहम्मद शाहिद खान के निर्देशन तथा भारसाधक अधिकारी एवं एसडीएम गोपाल सोनी और मंडी सचिव उत्तम प्रसाद नादौनिया के मार्गदर्शन में की गई। मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 19 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रकरण में कुल 79,375 रुपये की जुमार्ना राशि वसूल की गई।