राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट(ब्यूरो)।विकासखंड बैहर की ग्राम पंचायत नव्ही में एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह समय रहते रोक दिया गया। बालक और बालिका की दोस्ती इंस्टाग्राम में हुई,फिर दोनों में प्यार हो गया। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई कर बाल विवाह रोका।
बालिका पहुंची बालक के घर
जांच के दौरान बालक और बालिका के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इसमें बालिका की आयु 17 वर्ष 5 माह तथा बालक की आयु 22 वर्ष 7 माह पाई गई। पूछताछ में पता चला कि दोनों की पहचान लगभग एक वर्ष पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। समय के साथ उनकी मित्रता प्रेम संबंध में बदल गई और दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया। इसी दौरान बालिका बिना परिजनों को बताए बालक के घर पहुंच गई थी।
बालिका अपने घर लौटने सहमत
संयुक्त टीम ने दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाकर बाल विवाह की कानूनी स्थिति से अवगत कराया। टीम ने बाल विवाह के दुष्परिणामोंए शिक्षा और स्वास्थ्य पर पडने वाले प्रभावों तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही बताया गया कि बाल विवाह कराना उसमें सहयोग करना या उसे बढ़ावा देना कानूनन दंडनीय अपराध है।समझाइश और कानूनी परामर्श के बाद बालिका अपने परिजनों के साथ घर लौटने के लिए सहमत हो गई।
बाल विवाह रोकने में सार्थक पहल करने में महिला एवं बाल विकास विभाग की श्रीमती प्रीति हरिनखेड़े,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर मानिकराम टेकाम,पुलिस विभाग से सतीश टेकाम एवं नसीब धुर्वे तथा ग्राम पंचायत नव्ही के सरपंच मुकेश मरावी ने की।