राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट(ब्यूरो)। शासकीय आवास पर निजी क्लिीनिक का संचालन कर रहे चिकित्सकों का क्लीनिक सील कर दिया गया। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला चिकित्सालय ने मौके पर पहुंच कर स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ श्रद्धा बारमाटे एवं सिविल अस्पताल वारासिवनी की स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ स्वाति मेश्राम के निजी क्लीनिक को सीलबंद किया। शासन के आदेश का उल्लंघन कर निजी क्लीनिक संचालित करने के कारण दोनों डाॅक्टरों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जा रहा है।

नियमों के खिलाफ क्लीनिक
गौरतलाब है कि मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने शासकीय चिकित्सकों को केवल स्वयं के निवास पर कर्तव्य अवधि के बाहर निजी प्रेक्टिस जिसमें केवल परामर्श सम्मिलित है,की अनुमति दी गई है। इसके बाद भी शासकीय चिकित्सक निजी क्लीनिक का संचालन कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में संचालित ऐसे निजी क्लीनिकों पर कार्यवाही की जा रही है।

निरीक्षण दल ने की कार्रवाई
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप द्वारा अपने निज निवास से पृथक क्लीनिक संचालित करने वाले विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.पंकज महाजन, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय बालाघाट डॉ. वर्ष चौबे एवं सहायक सांख्यिकीय अधिकारी डॉ.श्रद्धा सिंह को शामिल कर निरीक्षण दल गठित किया गया है। इस दल को क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार तथा थाना प्रभारी के सहयोग से कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए है।

निजी क्लीनिक का निरीक्षण
निरीक्षण दल द्वारा नायब तहसीलदार श्रीमती मंजुलता महोबिया के साथ 30 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:28 बजे वार्ड़ नं. 14, समता भवन के पास डॉ.श्रद्धा बारमाटे स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बालाघाट द्वारा संचालित नीजि क्लीनिक तथा शिव मंदिर के पास आई.टी.आई.रोड़, बुढ़ी बालाघाट में डॉ.स्वाति मेश्राम स्त्री रोग विशेषज्ञ सिविल अस्पताल वारासिवनी द्वारा संचालित निजी क्लीनिक का निरीक्षण किया गया ।
क्लीनिक को सीलबंद कर दिया
निरीक्षण के दौरान डॉ.श्रद्धा बारमाटे स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित निजी क्लीनिक में माईनर आपरेशन किये जाने से संबंधित फोरसेप किट, डिस्पोजेबल सिरिंजेस, जिले की आशा कार्यकर्ताओं की सूची एवं क्लीनिक में उपचार के लिये आने वाले रोगियों का रजिस्टर पाया गया। जिसे जांच दल द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेते हुये क्लीनिक को सीलबंद कर दिया गया ।

पेथोलॉजी लेब संचालित
इसी प्रकार डॉ.स्वाति मेश्राम स्त्री रोग विशेषज्ञ सिविल अस्पताल वारासिवनी द्वारा संचालित निजी क्लीनिक का निरीक्षण करने पर पाया गया कि इस क्लीनिक का संचालन डॉ. सागर खण्डारे एम.डी.मेडिसिन एवं डॉ.स्वाति मेश्राम द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस क्लीनिक के प्रथम तल पर चिकित्सक का परामर्श कक्ष एवं द्वितीय तल पर पेथोलॉजी लेब संचालित पाई गई। कार्यालय अभिलेखों का परीक्षण करने पर पाया गया कि डॉ. सागर खण्डारे द्वारा इस क्लीनिक के संचालन के लिए मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधित स्थापनाएं अधिनियम के अधीन पंजीयन नहीं कराया गया है। इस क्लीनिक में भी ओ.पी.डी.रजिस्टर के साथ ही एक डायरी में आशा कार्यकर्ताओं के नाम एवं सम्पर्क मोबाईल नम्बर अंकित पाये गये जिन्हें निरीक्षण दल द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेते हुये अवैद्य रूप से संचालित इस क्लीनिक को भी सीलबंद कर दिया गया ।
निवास पर रख सकते हैं
राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियमित चिकित्सक, संविदा चिकित्सक एवं बंधपत्र चिकित्सक अपने निवास पर निजी प्रेक्टिस के अंतर्गत केवल परामर्श सेवाएं ही दे सकते हैं। शासकीय चिकित्सक स्वयं के नाम अथवा परिजनों के नाम से कोई क्लीनिक, नर्सिंग होम, निजी चिकित्सालय संचालित नहीं कर सकते हैं। परामर्श सेवाएं मात्र पदस्थापना मुख्यालय में ही दे सकते हैं। परामर्श हेतु केवल मूलभूत उपकरण जैसे- स्टेथोस्कोप,, बी.पी.इंस्ट्रूमेंट , आप्थलमोस्कोप, आटोस्कोप, ई.सी.जी.मशीन आदि ही निवास पर रखकर उपयोग कर सकते हैं।
स्वयं के निवास पर नहीं रख सकते
ऐसे उपकरण, जिनके लिये पृथक से लायसेंस की आवश्यकता होती है जैसे एक्स-रे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, मशीन, ईकोकार्डियोग्राफी आदि तथा शल्य क्रिया में उपयोग किये जाने वाले उपकरण जैसे डेन्टल चेयर, याग लेजर मशीन, पेथालाजी, माईक्रोबायोलाजी जांचों हेतु निजी प्रेक्टिस के लिये कोई उपकरण अपने नाम से पंजीकृत कर स्वयं के निवास पर नहीं रख सकते हैं। अपने निवास पर परिजन अथवा अन्य व्यक्ति के नाम से स्थापित या पंजीकृत उपकरण पर कार्य हेतु स्वयं का नाम रजिस्टर नहीं करा सकते है एवं स्वयं उस उपकरण पर कार्य की रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते।