राष्ट्रमत न्यूज,रीवा(ब्यूरो)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने 2 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन्हें रीवा सहित मैहर, सतना, सीधी, मऊगंज तथा सिंगरौली जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।
15 दिन में हाजिरी देने के आदेश
यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत की गई है। इसी तरह कलेक्टर ने 3 आदतन अपराधियों को उनके निवास के थाने में एक साल तक प्रत्येक 15 दिन में हाजिरी देने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) (क) के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर तथा थाने में हाजिरी देने की कार्रवाई की गई है।
जान से मारने की धमकी देने प्रकरण दर्ज
जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार सुजल वेग पिता स्व. मिर्जा कयूम वेग आयु 23 वर्ष निवासी
घोघर रीवा को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने सुजीत प्रजापति पिता हीरालाल प्रजापति आयु 25 वर्ष निवासी खैरी नईबस्ती रीवा को भी जिला बदर किया है। कलेक्टर ने बताया कि इन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें लोगों को डराने-धमकाने, कोरेक्स सिरप की तस्करी, अवैध शस्त्र,गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने लूट तथा अन्य प्रकरण दर्ज हैं।
धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज
इनके विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई लेकिन इनकी आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आई। इनके कृत्यों से आमजन के मन में भय तथा असुरक्षा व्याप्त है।कानून और व्यवस्था तथा लोक शांति बनाए रखने के लिए इनके विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना यदि एक वर्ष की अवधि में इनके द्वारा प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश किया जाता है तो मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।कलेक्टर ने बताया कि 3 अपराधियों के विरूद्ध थाने में एक वर्ष तक हर 15 दिवस में हाजिरी देने के आदेश दिए गए हैं।
एक वर्ष तक थाने में हाजिरी के आदेश
जारी आदेश के अनुसार झब्बू उर्फ विनीत पटेल पिता बिहारीलाल पटेल उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम खझुआ तथा दयानंद माझी पिता मंगल माझी आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम राजापुर को एक साल तक थाने में हाजिरी के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह रोहित लाल माझी पिता रामलखन माझी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम छिवलहिया पैरा को भी एक वर्ष तक हर 15 दिन में थाने में हाजिरी के आदेश दिए गए हैं। इन सभी अपराधियों के कृत्यों से आमजनता के मन में भय व्याप्त था लोक शांति को बनाए रखन के लिए यह कार्रवाई की गई है।