राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट(ब्यूरो)। मध्यप्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने शासकीय विभागों निगमों एवं निकायों एंव अन्य विभागों में अनुबंधित किए जाने वाले वाहनों के संबंध में नवीन निर्देश जारी किए हैं। अब बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन को शासकीय कार्यालयों में उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने जारी निदेर्शों में स्पष्ट किया है कि शासकीय विभाग सीधे अथवा निजी एजेंसियों के माध्यम से उपयोग में लाए जाने वाले सभी मालवाहक एवं यात्री वाहनों के वैधानिक दस्तावेज अनुबंध से पूर्व तथा वाहन उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान वैध होना अनिवार्य रहेगा।
निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं
विभागों को भुगतान से पूर्व इन दस्तावेजों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि खनिज अथवा अन्य सामग्री के परिवहन हेतु जारी की जाने वाली अनुमति संबंधित वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही अनुबंधित वाहनों द्वारा नियमानुसार मोटरयान कर का भुगतान किया गया होना भी अनिवार्य होगा।
राजस्व नियमों का पालन करें
परिवहन विभाग ने सभी शासकीय विभागों निगमों एवं निकायों को यह सुविधा प्रदान की है कि वे अपने यहां अनुबंधित अथवा एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे वाहनों के संबंध में परिवहन आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ई.मेल आईडी पर पत्र भेजा जा सकता है। परिवहन विभाग के इन निदेर्शों का उद्देश्य शासकीय कार्यों में उपयोग होने वाले वाहनों की वैधानिकता सुनिश्चित करना तथा सड़क सुरक्षा एवं राजस्व नियमों का कड़ाई से पालन करें।