राष्ट्रमत न्यूज,नई दिल्ली (ब्यूरो)। दिल्ली शराब घोटाला केस में कोर्ट का फैसला आ गया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी हो गए।राउज अवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और सोसिदिया को निर्दोष माना है।कथित आबकारी नीति घोटाला मेंअरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आरोपों से मुक्त हो गए।उल्टे कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने अपने आदेश के दौरान टिप्पणी कि सीबीआई ने बिना किसी सबूत के आरोप लगाए और दोनों नेताओं को फंसाया। कोर्ट का फैसला सुनते ही अरविंद केजरीवाल फफक.फफक कर रो पड़े।इधर सीबीआइ ने कहा हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे।इस मामले में CBI ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया।

हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया
पिछले कुछ सालों से जिस तरह से बीजेपी शराब घोटाला, शराब घोटाला कर रही थी। हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और हम सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे कि हमें भारतीय न्याय प्रणाली पर भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई। भगवान हमारे साथ है। मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर आजाद भारत का यह सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े पांच नेताओं को जेल में डाल दिया। आज तक आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को घर से घसीटकर जेल में डाला गया और छह महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को दो साल तक जेल में रखा गया। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया।
दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे
आबकारी नीति मामले में केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी किए जाने पर सीबीआई ने कहा- जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया या पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाया
स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने इस केस का फैसला सुनाया। वे दिल्ली कोर्ट के एक अनुभवी जज हैं। वे दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस के एक सीनियर न्यायिक अधिकारी हैं। अभी वे नई दिल्ली के राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्पेशल जज (पीसी एक्ट) सीबीआई-01 के पद पर तैनात हैं।यहां वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों, विशेष रूप से सीबीआई की जांच वाले केसों की सुनवाई करते हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है। अक्टूबर 2024 में उन्हें एडिशनल सेशंस जज बनाया गया था।