
Wife sentenced to life imprisonment for cutting an ax
राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट(ब्यूरो)। बालाघाट के लांजी अनुविभाग के मनेरी में कैलाश अपनी पत्नी सरिता की आपसी विवाद में गुस्सा कर कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दिया था। हत्या का दोषी मानते हुए सत्र न्यायाधीश प्रणेश कुमार प्राण ने आरोपी कैलाश हटिले को आजीवन कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
हत्या की बात स्वीकार की
घटना 26 जून 2024 की है। कैलाश और सरिता के तीन बेटे हैं, जो नागपुर, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में नौकरी करते हैं। कैलाश शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता था। इससे परेशान होकर सरिता नागपुर में बेटे के पास चली गई थी।बेटे के बच्चे के नामकरण संस्कार के लिए सरिता मनेरी लौटी थी। रिश्तेदारों ने कैलाश को समझाया और उसने सुधरने का वादा किया। सरिता वापस घर आ गई। लेकिन कैलाश की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया।26 जून को फिर मारपीट हुई। सरिता ने नागपुर जाने की बात कही तो कैलाश ने गुस्से में कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन और शरीर पर कई वार किए। पत्नी को लहूलुहान हालत में छोड़कर वह एक चाय की दुकान पर गया। वहां उसने हत्या की बात स्वीकार की।
आजीवन कारावास की सजा
बहेला पुलिस को सूचना मिलने पर कैलाश को गिरफ्तार किया गया। तब से वह जेल में था। अब कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।इस मामले की अंतिम सुनवाई के बाद 03 जुलाई को बालाघाट न्यायालय के सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की अदालत ने आरोपी को पत्नी की हत्या में दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास और अर्थदंड के दंड से दंडित करने का आदेश दिया।