
Waqf act,act 1995 challenges, supreme court notice to center
राष्ट्रमत न्यूज,नई दिल्ली(ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की खंडपीठ ने याचिका को 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। सीजेआई ने याचिकाकर्ता से अधिनियम को चुनौती देने में हुई देरी पर सवाल भी उठाए। याचिकाकर्ता ने वक्फ यसंशोधन अधिनियम 2025 द्वारा संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 की कई धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 27 के विरुद्ध हैं।
- सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने ये नोटिस दिया। पीठ निखिल उपाध्याय द्वारा 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
- सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय से पूछा कि 1995 अधिनियम को अब क्यों चुनौती दी जा रही है।
- इसपर वकील ने कहा कि हम 2013 के संशोधन को भी चुनौती दे रहे हैं। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि इसमें भी 12 साल हो गए। हम देरी की वजह से केस खारिज कर देंगे।