
Vilay shah case , supreme court told the high court -do not hear with us
राष्ट्रमत न्यूज,नई दिल्ली (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी से विवादों में घिरे मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस जेजे सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामला सुना। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ साथ विजय शाह के मामले की सुनवाई न करें। एसआईटी टीम में प्रमोद वर्मा सागर रेंज के आईजी,कल्याण चक्रवर्ती डीआईजी है एसएएफ में और वाहिनी सिंह एसपी हैं डिंडौरी में। इन्होंने अपनी तय तारीख को अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। साथ ही कुछ समय मांगा है। इस मामले की सुनवाई अब जुलाई के पहले हफ्ते में होगी।
हाई कोर्ट को रोका
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा एसआईटी ने 21 मई को जांच की। वो बयान देने वाली जगह गई थी। मोबाइल समेत कुछ सबूत भी इकट्ठा किए गए। गवाहों के बयान लिए गए। जांच अभी शुरुआती चरण में है। एसआईटी को मामले की पूरी जांच के लिए वक्त दिया जाता है। हाईकोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ-साथ मामले की सुनवाई न करे।
मंत्री शाह से नहीं की गई पूछताछ
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ था। इसमें IG सागर रेंज प्रमोद वर्मा, DIG SAF कल्याण चक्रवर्ती और SP डिंडौरी वाहिनी सिंह शामिल हैं।चौंकाने वाली बात है कि SIT ने 6 दिन जांच की, लेकिन मंत्री विजय शाह से अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई।
बयान आपत्तिजनक था
वकीलों का कहना है कि मंत्री का वीडियो में रिकॉर्ड बयान ही बड़ा सबूत है। उन्होंने माफी मांगने का तीसरा वीडियो जारी कर ये भी साबित कर दिया कि उनका बयान आपत्तिजनक था। SIT ने 11 मई को महू के रायकुंडा गांव में हुए हलमा कार्यक्रम के मंच पर मौजूद लोगों के बयान भी अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए हैं। यहीं विजय शाह ने कर्नल कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था।