
vehicles seized with machine for bore without permission
राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट। चरेगांव पुलिस ने बिना अनुमति के बोर करने पर मशीन सहित वाहन को जब्त किया। क्यों कि कलेक्टर मृणाल मीना ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था। बिना अनुमति के टयूवेल खनन प्रतिबंधित है।
कृषि भूमि में बोर हुआ
बालाघाट तहसील के ग्राम कटेगांव में भवनलाल सोनडाहरे एवं आदित्य सोनडाहरे अपनी कृषि भूमि में बोर करा रहे थे। उनकी भूमि के आस पास कोई भी मकान नहीं है। जहां बोर कराया जा रहा था उसकी अनुमति भी नहीं ली गयी थी।ं बोरिंग मशीन के कर्मचारियों ने बताया कि 260 फीट की गहराई तक भूमि में बोर किया गया है। पुलिस टीम ने कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत बोल वेल मशीन क्रमांक के ए 01 एमएफ 5988 और सपोर्ट बारेवेल वाहन क्रमांक के ए 01 एए 2099 को जब्त किया गया।