
Umang singhar MLA threat, high court issued notice
राष्ट्रमत न्यूज,इंदौर(ब्यूरो)। मध्यप्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की विधायकी खतरे में है। उन्होंने 2023 के चुनाव में नामांकन पत्र में कई जानकारियां छुपाई साथ उन पर आरोप है कि उन्होंने जो एफिडेविट दिया वो भी फर्जी है। ऐसा आरोप बीजेपी के प्रत्याशी सरदार सिंह मेणा का है। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
याचिका खारिज करने आवेदन
कांग्रेस नेता उमंग सिंगार के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। बीजेपी प्रत्याशी रहे सरदार सिंह मेणा द्वारा नेता प्रतिपक्ष रहे उमंग सिंघार के निर्वाचन को लेकर याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई गई थी। याचिका खारिज करने की मांग को लेकर उमंग सिंगार के अधिवक्ता की ओर से आवेदन लगाया गया
उमंग सिंघार का एफिडेविट फर्जी
उमंग सिंघार के अधिवक्ता का कहना है बीजेपी प्रत्याशी की याचिका खारिज करने योग्य है। भाजपा प्रत्याशी रहे सरदार सिंह मेणा के अधिवक्ता की ओर से इंदौर हाई कोर्ट को बताया गया कि उमंग सिंघार की ओर से लगाई गई याचिका में संलग्न एफिडेविट पर फर्जी साइन हैं। उमंग सिंघार द्वारा कोर्ट को मिसगाइड करते हुए जाली दस्तावेज के साथ ही साइन किए गए हैं। क्योंकि 13 तारीख को उमंग सिंगार इंदौर में नहीं थे।
हाई कोर्ट में दो सप्ताह बाद सुनवाई
इस मामले में इंदौर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी। बीजेपी प्रत्याशी के अधिवक्ता निमिष पाठक का कहना है उमंग सिंघार द्वारा निर्वाचन आयोग को गलत जानकारियां दी गई है। कई जानकारियों को छुपाया गया। उमंग सिंघार ने पत्नियों के साथ ही आपराधिक रिकार्ड की जानकारी नहीं दी। उनके निर्वाचन को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है।