
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक मामले में राजभोग पिछले 21 साल से बंद था। लेकिन उसके खाते से 47 हजार रुपए निकल गए। इस मामले पर उसने बैंक के मैनेजर से शिकायत किया। लेकिन कोइ हल नहीं निकला। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखा के मैनेजर और कैशियर पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
पीड़ित राजभोग को कोर्ट से 26 जनवरी 2022 को जमानत मिलने पर वह बैंक गया पैसे निकालने। वहां उसे पता चला कि उसके खाते से47 हजार रुपए निकाल लिये गये हैं। इस मामले में पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसने कोर्ट में अपील की।
मुकदमा चलाने का आदेश
पीड़ित ने बैंक के मैनेजर से इसकी शिकायत की। लेकिन उन्हांेने कोई मदद नहीं की। राजभोग ने पुलिस में फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराया। लेकिन पुलिस ने पीड़ित की कोई मदद नहीं की।हताश होकर पीड़ित ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बैंक मैनेजर और कैशियर पर मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता ने नहीं निकाले थे पैसे
कोर्ट के आदेश के बाद बैंक मैनेजर और कैशियर पर केस दर्ज हो गया है। बैंक के शाखा प्रबंधक संदीप कुमार ने बताया की केस दर्ज होने की जानकारी नहीं है। ऐसा है तो जांच में पुलिस का सहयोग किया जाएगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह जेल में बंद था। इस बीच उन्होंने कभी पैसा नहीं निकाला।शिकायतकर्ता ने शाखा प्रबंधक और अन्य अज्ञात लोगों पर घोखाघड़ी करने का आरोप लगाया था।