
Supreme Court will hear on the survey eating waju
नई दिल्ली। ज्ञानवावी मामले पर हिन्दू पक्ष की अर्जी पर SUPREM COURT 22 नवंबर को सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष ने 15 मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है। ताकि सुनवाई में तेजी आए। वर्तमान में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 15 मामले वाराणसी DISTRICT COURT के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं।
जिला अदालत में याचिका
वर्तमान में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 15 मामले वाराणसी DISTRICT COURT के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी लंबित हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि सभी मामलों को एक जगह पर केंद्रित करने से सुनवाई में तेजी लाई जा सकती है। इस मामले मे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी कई मांगो को लेकर वाराणसी के DISTRICT COURT में याचिका दायर की है।
सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका
इससे पहले 21 अक्टूबर को इस विवाद से जुड़े एक अन्य मामले में सुनवाई हुई थी ।सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने वादी लक्ष्मी देवी के माध्यम से ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। 19 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन ने एक याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान याची के वकील ने पूरक हलफनामा दाखिल किया था। जिसके जवाब में मुस्लिम पक्ष ने भी अपना हलफनामा दायर किया था।
वजूखाना का सर्वेक्षण आवश्यक
हिंदू पक्ष की मांग पर ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वेक्षण 24 जुलाई से 2 नवंबर 2023 के बीच किया गया था। यह सर्वेक्षण वजूखाना क्षेत्र में नहीं किया गया था। जहां कथित तौर पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर के धार्मिक स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए वजूखाना का सर्वेक्षण आवश्यक है। हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि वर्तमान में जो मस्जिद है, वह एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है।