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राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट(ब्यूरो)। बालाघाट जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जबलपुर को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उपभोक्ता को 1.41 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। क्यों कि इलाज के सभी दस्तावेज जमा करने के बावजूद कंपनी ने बीमा क्लेम को खारिज कर दिया था।
इलाज में 1.25 लाख खर्च
गौरांग अग्रवाल के इलाज पर खर्च हुए 1.25 लाख गौरांग अग्रवाल के पिता सचिन अग्रवाल ने कंपनी से फैमिली हेल्थ आप्टिमा इंश्योरेंस प्लान लिया था। यह पालिसी 5 मई 2023 से 4 मई 2024 तक के लिए 27045 रुपए में खरीदी गई थी। 23 मई को गौरांग के गिरने से एंकल में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें नागपुर के सुयोग हास्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज में 1.25 लाख रुपए खर्च हुए।सभी दस्तावेज जमा करने के बाद भी कंपनी ने बीमा क्लेम को खारिज कर दिया। इसके बाद गौरांग ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
ब्याज सहित हर्जाना देने का आदेश
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सोनकर और सदस्य डॉ. महेश चांडक और हर्षा बिजेवार की संयुक्त बेंच ने मामले की सुनवाई की। आयोग ने कंपनी को इलाज के 1.25 लाख रुपए, 16 जून 2023 से 6% वार्षिक ब्याज, मानसिक वेदना के 5 हजार रुपए, अन्य खर्च के 10 हजार रुपए और वाद व्यय के 1 हजार रुपए देने का आदेश दिया है।