
Sex worker is not a product-HC
राष्ट्रमत न्यूज नई दिल्ली(ब्यूरो)। केरल हाई कोर्ट ने सेक्स वर्करों को लेकर एक नई बात कही। किसी सेक्स वर्कर को प्रोडेक्ट नहीं कहा जा सकता। और सेक्स वर्कर की सेवाएं लेने वाले कोे ग्राहक नहीं कहा जा सकता। सेक्स वर्कर को प्रोडक्ट कहकर अपमानित नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह बात अनैतिक तस्करी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कही।
यौन कर्मी उत्पाद नहीं
अनैतिक तस्करी के आरोप में एक महिला के साथ गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही को आंशिक रूप से रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने कहा, “मेरे विचार से वेश्यालय में सेक्स वर्कर की सेवाएं लेने वाले व्यक्ति को ग्राहक नहीं कहा जा सकता। ग्राहक होने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ सामान या सेवाएं खरीदनी चाहिए। एक यौनकर्मी को उत्पाद के रूप में कहकर अपमानित नहीं किया जा सकता।”
वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रेरित कर रहा – HC
न्यायाधीश ने कहा, “उन्हें (यौनकर्मियों को) मानव तस्करी के ज़रिए इस धंधे में फंसाया जाता है और दूसरों की शारीरिक सुख-सुविधाओं की पूर्ति के लिए अपना शरीर अर्पित करने के लिए मजबूर किया जाता है। दरअसल, सुख-सुविधा चाहने वाला व्यक्ति पैसे दे रहा होता है जिसका एक बड़ा हिस्सा वेश्यालय के संचालक को जाता है। ऐसे में, इस भुगतान को केवल सेक्स वर्कर को अपना शरीर अर्पित करने और भुगतानकर्ता की मांगों के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करने के रूप में ही देखा जा सकता है। इस प्रकार, वेश्यालय में सेक्स वर्कर की सेवाएं लेने वाला व्यक्ति वास्तव में उसे पैसे देकर वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रेरित कर रहा होता है।”
अनैतिक व्यापार निवारण
याचिकाकर्ता को 2021 में तिरुवनंतपुरम नगर पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। अदालत ने अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत कार्यवाही रद्द कर दी। ये धाराएं क्रमशः वेश्यालय चलाने या किसी परिसर को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने और वेश्यावृत्ति से होने वाली कमाई पर जीवन यापन करने की सज़ा से संबंधित हैं। हालांकि, अदालत ने कहा कि उसे अधिनियम की धारा 5(1)(D) (किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करना या प्रेरित करना) और धारा 7 (सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास वेश्यावृत्ति) के तहत अपराधों के लिए अभियोजन का सामना करना होगा।