
Supreme court should ban the entry of vehicles
नई दिल्ली। दिल्ली में हर वर्ष की तरह ठंड आते ही हवा जहरीली हो गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर रीजन में सरकारों को निर्देश दिया है कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति देखते हुए 12वीं तक के स्कूल बंद करने पर फैसला लें। ए क्यू आई का स्तर नीचे लाने के लिए ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान स्टेज 3 और स्टेज 4 के सभी जरूरी प्रतिबंधों को लागू किया जाए।
फिजिकल क्लासेस बंद
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सोमवार सुबह जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में आपने देरी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हमारी इजाजत के बगैर ग्रेप स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे। भले ही एक्यूआई 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। कोर्ट ने 12वीं तक के फिजिकल क्लासेस बंद करने पर भी जल्द फैसला लेने को कहा।
प्रदूषण कम करने उपाय
हवा के प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय तय हैं। इसे ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान ग्रेप कहते हैं। इसकी 4 कैटेगरी के तहत सरकार पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है।
सुप्रीम कोर्ट का पांच निर्देश
दिल्ली, हरियाणा और यूपी राज्य सरकारें स्टेज 4 के प्रतिबंध तुरंत लगाएं और इनका सख्ती से पालन किया जाए। राज्य सरकार एक टीम बनाए जो स्टेज 4 के लागू होने पर नजर रखे। अगर किसी प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता हैए तो ऐसे केस सुलझाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। जब तक हम अगला आदेश नहीं देते, तब तक स्टेज 4 ग्रेप लागू रहना चाहिए भले ।ए क्यू आई 450 से नीचे आ जाए। 10वीं और 12वीं की क्लास अभी भी लग रही है। एनसीआर में शामिल राज्य सरकारें तुरंत स्कूल बंद करने पर फैसला लें।
सुप्रीम कोर्ट सख्त
11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई धर्म प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधि का समर्थक नहीं। स्वच्छ हवा मौलिक अधिकार दीवाली के दौरान पटाखों पर बैन के आदेश के उल्लंघन पर कहा था कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है। दिल्ली सरकार दो हफ्तों में यह तय करे कि पटाखा बैन को पूरे साल के लिए बढ़ाया जाए या नहीं। कोर्ट ने कहा, स्वच्छ वातावरण में रहना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
नवंबर में कुछ ऐसा करना होगा जिससे अगले साल भी पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन न हो। बेंच ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि बैन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कैंपस सील करने जैसी सख्त कार्रवाई की जरूरत है।