
Sambhal case ,mosque committee should go to high court,supremcourt
नई दिल्ली। संभल मस्जिद को लेकर आए निचली अदालत के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है।साथ ही कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को कहा है कि वो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करें। कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला हाई कोर्ट में रहेगा तब तक निचली अदालत कोई एक्शन न ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन को अपनी सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में जमा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगा।
मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट खुलेगी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट खुलेगी नहीं। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें। शांति जरूरी है। संभल में रविवार, 24 नवंबर को मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी। संभल की चंदौसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश…
1- मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी। इसे खोला नहीं जाएगा। 2- CJI ने कहा- मामले में सही और गलत क्या है। हम अभी यह नहीं देख रहे हैं। याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। 3- CJI ने कहा- हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते। हम इसे पेंडिंग रखेंगे। यह सुनिश्चित करें कि शांति बनी रहे। 4- हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाए। 5- इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही इस पर 3 दिन के भीतर सुनवाई करें। 6- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें। दोनों समुदायों में शांति समिति का गठन करें। गुरुवार को संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। CJI की बेंच में इस पर सुनवाई हुई।
सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे
इस मामले को सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ सुना। इस दौरान शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के पर आपत्तियां जताई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 8 जनवरी तक मस्जिद सर्वे के संबंध में कोई भी आगे की कार्रवाई करने से परहेज करने का निर्देश दिया है।ऐसा इसलिए क्योंकि निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख तय की गई है। शुक्रवार यानी 29 नवंबर को ही सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी। लेकिन वो नहीं की गई। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एडवोकेट कमीशन सीलबंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि अपील दायर होने के 3 दिन के अंदर सुनवाई करें कोर्ट ने साफ कहा है कि वह शांति और सद्भाव चाहता है। सीजेआई ने कहा कि हमें आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं, लेकिन क्या यह हाई कोर्ट में अनुच्छेद 227 के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हैं। इसे लंबित रहने दें। हम शांति और सद्भाव चाहते हैं। आप दलीलें दाखिल करें।तब तक निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करे। वकील विष्णु जैन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की अगली तारीख 8 है।सीजेआई ने संभल जिला प्रशासन से कहा ने शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए हम इसे लंबित रखेंगे हम नहीं चाहते कि कुछ हो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 देखें और देखें कि जिलों को मध्यस्थता समितियां बनानी चाहिएण् हमें बिल्कुल तटस्थ रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी अप्रिय न हो
लिमिटेड स्टे है- वकील विष्णु जैन
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर बताया कि कोर्ट ने शांति व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को कहा है कि आप इस निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।ट्रायल कोर्ट के आदेश पर लिमिटेड स्टे है। मामला जब हाई कोर्ट में जाएगा तब वो डिसाइड करेगा कि स्टे रहेगा या नहींण् कोर्ट ने एडवोकेट कमिशन को रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका है, उन्हें ये रिपोर्ट सील लिफाफे में जमा करने के लिए कहा है।
याचिका में क्या है
याचिका में कहा गया है कि जिस तेजी से सारी प्रक्रिया हुई, उससे लोगों में शक फैल गया और वे अपने घर से बाहर निकल गए। भीड़ के उग्र हो जाने के बाद पुलिस गोलीबारी हुई और पांच लोगों की मौत हो गई। शाही मस्जिद 16वीं सदी से वहां है। इतनी पुरानी धार्मिक इमारत के सर्वे का आदेश पूजास्थल अधिनियम और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल कानून के खिलाफ है। अगर यह सर्वे जरूरी भी था तो यह एक ही दिन में बिना दूसरे पक्ष को सुने नहीं दिया जाना चाहिए था।
मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट
संभल में शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन संभल स्थित चंदौसी की कोर्ट में आज पहली सुनवाई नहीं हुई है। आज सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल किए जाने की संभावना जताई जा रही थी। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे।19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित चंदौसी की अदालत में संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने को लेकर कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि, हरिशंकर जैन समेत आठ वादकारियों ने छह लोगों के विरुद्ध दावा दायर किया था।