
लखनऊ। योगी सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब खुद डीजीपी की नियुक्ति करेगी। यानी सरकार को अब यूपीएससी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यूपी में डीजीपी की नियुक्ति के लिए नये नियम बनाए गये हैं। डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी मिल गयी है। अब यूपी में डीजीपी की नियुक्ति कम से कम 2 साल के लिए की जाएगी। डीजीपी की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक नामांकन समिति का गठन किया जाएगा। नई नियमावली के मुताबिक डीजीपी की नियुक्ति तभी होगी जब अधिकारी की सेवा में कम से कम 6 महीने बचे हों।