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भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने अगले पांच साल में ढाई लाख पदों पर सीधी भर्ती से सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। अब सरकार हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेगी। संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर को लेकर वित्त विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं।
वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के 22 नवंबर 2022 को जारी आदेश में 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य घोषित कर दिया है। जिसमें पदों की भर्ती के लिए आदेश जारी किए गए थे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उन पदों की भर्ती को निरस्त नहीं किया गया है।
ये भर्तियां नहीं होंगी निरस्त
वित्त विभाग ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि 16 नवंबर 2022 और 22 नवंबर 2022 को जारी किए गए सर्कुलर में निकाली गई भर्तियों में से ऐसे रिक्त पदों पर जिन विभागों ने 30 अक्टूबर 2024 तक नियुक्तियां कर दी हैं। वह निरस्त नहीं मानी जाएंगी। इसके साथ ही सीधी भर्ती के जिन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही संबंधी पत्र कर्मचारी चयन मंडल और एमपी पीएससी या अन्य भर्ती संस्था को भेजे गए हैं या नियुक्ति की जा चुकी है पर कार्यभार ग्रहण करना शेष है। परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। ऐसी भर्ती भी निरस्त नहीं मानी जाएगी।
पांच प्रतिशत पदो की सीधी भर्ती
वित्त विभाग के निर्देशों में कहा है कि 3 जनवरी 2013 और 13 अगस्त 2021 को जारी निर्देशों में संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5 प्रतिशत पदों को ही सीधी भर्ती से भरने के लिए निर्णय लिया है। 18 नवंबर को जारी सर्कुलर में पूर्व में तय लिमिट की प्रभावशीलता को वर्ष 2028.29 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
भर्ती ऐसे होगी
वित्त विभाग ने कहा है कि ऐसे कैडर संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या एक से 50 तक ही है उनकी पद पूर्ति दो चरणों में की जाएगी। यानी 50 प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2024-25 और बाकी 50 प्रतिशत पद वित्त वर्ष 2025.-26 में भरे जाएंगे। ऐसे संवर्ग कैडर जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है। वहां सीधी भर्ती के कुल पदों की 100 प्रतिशत संख्या के आधार पर सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरा जाएगा। यदि पद 33 प्रतिशत से कम हैं तो एक बार में रिक्त पद भरे जाएंगे। अगर पद 33 प्रतिशत या अधिक हैं पर 66 प्रतिशत से कम हैं तो वर्ष 2024.25 में 8 प्रतिशत पदों को भरा जाएगा। वर्ष 2025.26 में 46 प्रतिशत और वर्ष 2026.27 में 46 प्रतिशत पदों को भरा जाएगा। अगर पद 66 प्रतिशत या अधिक हैं तो वर्ष 2024.25 में 8 प्रतिशतए वर्ष 2025.26 में 31 प्रतिशतए वर्ष 2026.27 में 31 प्रतिशत और वर्ष 2027.28 में 30 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा।
डाइंग कैडर में नहीं होगी भर्ती
सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा विभागाध्यक्षों को जारी निर्देश में वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि डाइंग संवर्ग घोषित किए गए किसी भी संवर्ग में कोई भर्ती नहीं की जाएगी। यह भी साफ किया गया है कि रिक्त पदों की भर्ती किए जाने के समय कैडर मैनेजमेंट प्रभावित नहीं होना चाहिए। विभाग इसका विशेष ध्यान रखेंगे। विभाग ने यह भी कहा है कि जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करना अत्यंत जरूरी है वे वित्त विभाग से मंजूरी लेकर भर्ती कर सकेंगे।