
Life imprisoned for raping a 5 year old girl
राष्ट्रमत न्यूज बालाघाट(ब्यूरो)। बालाघाट कोर्ट के न्यायाधीश गौतमसिंह मरकाम ने 5 साल की बच्ची से रेप के मामले में दोषी सुरेश गोंदुड़े को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।घटना ढाई साल पहले की है। आरोपी ने मासूम बच्ची के भाई को गुटखा खरीद कर लाने के लिए पैसा देकर बाहर भेज दिया।घर में बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। भाई के आने पर उसने बताया। भाई ने माॅ पिता के घर आने पर बताया। उसके बाद थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया गया। किरनापुर थाना क्षेत्र के रजेगांव निवासी 35 साल के सुरेश गोंदुड़े को कोर्ट ने दोषी पाया है। न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 450 में 5 साल की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है।धारा 323 में 500 रुपए का जुर्माना और पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 व 376एबी में उम्रकैद के साथ 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
ऐसा किया था उस दिन आरोपी
घटना 28 जनवरी 2023 की है। पीड़िता के माता-पिता काम पर गए थे। घर में पीड़िता और उसका 11 साल का भाई टीवी देख रहा था। दोपहर करीब 3:30 बजे पड़ोसी सुरेश गोंदुड़े घर आया। उसने पीड़िता के भाई को 50 रुपए देकर राजश्री खरीदने भेजा। मना करने पर थप्पड़ मारकर भेज दिया।इसी दौरान आरोपी ने बच्ची से रेप किया। बहन की आवाज सुनकर भाई वापस आया। उसने देखा कि बहन के कपड़े आरोपी के हाथ में थे और उसका पैंट खुला था। पीड़िता ने भाई को घटना बताई। शाम को मां के लौटने पर बच्चों ने उन्हें घटना बताई। मां ने पति को फोन कर बुलाया। अगले दिन 29 जनवरी को परिवार थाने पहुंचा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और चार्जशीट कोर्ट में पेश की।