
Kite flying component close to transmission line
बालाघाट। एमपी ट्रांसको मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बालाघाट जिले की ट्रांसमिशन लाइनों के समीप खासकर मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर चायनीज मांझे से पतंग उड़ाने के कारण संभावित दुर्घटना की आशंकाओं पर अंकुश लगाने व नागरिकों को सतर्क और सुरक्षित करने बालाघाट सहित समूचे प्रदेश में रोको टोको अभियान चलाया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने भी आग्रह किया है कि ट्रांसमिशन लाइनों के पास पतंग नहीं उड़ाएं।
दुर्घटना की आशंका
एम.पी ट्रांसको ने स्थानीय जिला प्रशासन से कहा है कि वे आम नागरिकों से अपील करें कि चायनीज मांझे का पतंग में इसतेमाल करने वाले ट्रांसमिशन लाइनों के समीप अपनी पतंग न उड़ाने। दुर्घटना की आशंका है। एमपी ट्रांसको के मुख्य अभियंता संदीप गायकवाड़ ने बताया कि बालाघाट में मकर संक्रांति पर बहुतायत पतंग उड़ाये जाने वाले संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिकों से व्यक्तिगत संपर्क करने के अलावा पोस्टर बैनर एवं पीए सिस्टम के माध्यम से उन्हें सचेत एवं सतर्क किये जाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दरअसल प्रदेश में कुछ स्थानों पर ट्रांसमिशन लाइनों में चायनीज मांझा के साथ पतंग फंसने की घटनाओं के बाद विद्युत व्यवधान हुआ था। पतंग उड़ाने वालों को भी नुकसान पहॅुचा था।
क्यों घातक है चायनीज मांझा
चायनीज मांझा चीन से आने वाले धातु से लिपटी पतंग की डोरी होती है। इसमें कई तरह के केमिकल और धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। जो डोरी को बिजली का अच्छा सुचालक बना देता है। जो संपर्क में आने से पतंग उड़ाने वाले के लिये घातक साबित होता है। साथ ट्रांसमिशन लाइन में लिपटने से व्यापक क्षेत्र में विद्युत व्यवधान और जनधन हानि की आशंका रहती है। बालाघाट में कोसमी, मोतीनगर, आदि क्षेत्र चायनीज मांझे के कारण संभावित दुर्घटना के लिये अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। जहां पर ट्रांसमिशन लाइनों के संपर्क में न आने के लिये सुरक्षा, सतर्कता एवं सजगता अति आवश्यक है। एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बालाघाट जिला प्रशासन से ट्रांसमिशन लाइनों के समीप चायनीज मांझे के साथ पतंग न उड़ाने तथा मांझे के विक्रय किये जाने पर प्रतिबंध लगाये जाने का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाने को कहा है।