
Former justice nirmal yadav in the note scandal is free after 17 years
चंडीगढ़ । दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भारी कैश बरामद होने से देश भर में मचे बवाल के बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश निर्मल यादव के खिलाफ चल रहे 17 साल पुराने बहुचर्चित भ्रष्टाचार मामले में गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 17 साल बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस निर्मल यादव को 15 लाख के नोटकांड में बरी कर दिया । शनिवार शाम 4 बजे के बाद चंडीगढ़ में CBI कोर्ट की की स्पेशल जज अलका मलिक ने ये फैसला सुनाया। उन्होंने सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
गलती से 15 लाख रुपए दूसरे जज के पास
यह मामला 2008 में सामने आया था, जब 15 लाख रुपए की नकदी गलती से हाईकोर्ट की एक अन्य जज निर्मलजीत कौर के चंडीगढ़ स्थित घर पहुंच गई। जांच में पता चला कि यह रकम असल में जस्टिस निर्मल यादव को दी जानी थी। आरोप है कि यह रिश्वत एक प्रॉपर्टी डील से जुड़े फैसले को प्रभावित करने के लिए दी गई थी। इस केस में हरियाणा के तत्कालीन एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल, प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता और दिल्ली के होटल कारोबारी रवींदर सिंह भसीन का भी नाम आया। संजीव बंसल की मौत के बाद 2017 में उनके खिलाफ केस बंद कर दिया गया था।
300 से ज्यादा सुनवाई
कोर्ट में इस मामले को लेकर 300 से ज्यादा सुनवाई हुईं। वहीं 76 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। हालांकि 10 गवाह अपने बयान से पलट गए। इस केस में पूर्व जस्टिस निर्मल यादव के साथ दिल्ली के होटल कारोबारी रविंदर सिंह भसीन, प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह आरोपी थे। इस मामले के मुख्य आरोपी संजीव बंसल का दिसंबर 2016 में मोहाली के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया था। जिसके बाद जनवरी 2017 में उसके खिलाफ चल रहे केस को खत्म कर दिया गया।
CBI के मुताबिक
हाईकोर्ट की जज रहीं जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर गलती से रिश्वत के 15 लाख रुपए पहुंच गए थे। CBI के मुताबिक यह रकम जस्टिस निर्मल यादव के लिए थी। जस्टिस निर्मलजीत कौर के चपरासी अमरीक सिंह ने 13 अगस्त 2008 को हुए इसकी शिकायत दी थी। अमरीक के मुताबिक संजीव बंसल का मुंशी प्रकाश राम उनके घर प्लास्टिक बैग में यह रकम लेकर पहुंचा था। उसने कहा था कि दिल्ली से कुछ पेपर्स आए हैं, जो डिलीवर करने हैं। हालांकि बैग में मोटी रकम थी। केस की गंभीरता को देखते हुए चंडीगढ़ CBI को केस की जांच सौंपी गई थी।
जस्टिस निर्मलजीत कौर ने ये बयान दिए थे
निर्मलजीत कौर ने CBI कोर्ट में 17 मई 2016 को बयान दर्ज कराए थे। इसमें निर्मलजीत कौर ने कहा था-10 जुलाई 2008 को मैं हाईकोर्ट की जज बनी थी। 13 अगस्त 2008 की रात करीब 8 बजे मैं पिता के साथ बैठी थी। तभी मेरा पिउन अंदर आया। उसने कहा कि दिल्ली से कागज आए हैं। मैंने उसे कहा कि खोलकर देखो। यह पैकेट काफी टेप से चिपका हुआ था। मैंने उसे जल्दी खोलने को कहा। इसके बाद पिउन ने पैकेट को फाड़ दिया। उसके अंदर नोट ही नोट भरे हुए थे।
संजीव बंसल ने भेजा
मैंने तुरंत कहा कि उसे पकड़ो, जो यह लेकर आया था। इसके बाद हम बाहर की तरफ दौड़े। वह व्यक्ति अंदर ही था। वह घबरा गया। उसे पूछा कि यह किसने भेजा है तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसे थप्पड़ मारा तो उसने कहा कि मुझे संजीव बंसल ने भेजा है।
पुलिस को फोन किया
मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। फिर चीफ जस्टिस को इसके बारे में बताया। थोड़ी देर में मुझे संजीव बंसल का फोन आया कि यह मेरा मुंशी है। इसे जाने दो। इसने ये पैकेट गलती से यहां ले आया। इसे उसने किसी और निर्मल सिंह को देना था। संजीव को मैं पहले से जानती थी। मैंने उसे यह भी कहा कि आज तक ऐसी गलती नहीं हुई तो फिर मेरे जज बनते ही ऐसा क्यों हुआ।
CBI ने दायर की थी चार्जशीट
CBI ने जांच के बाद कहा था कि जस्टिस निर्मल यादव समेत अन्यों पर आपराधिक केस बनता है। जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ मार्च 2011 में जब CBI ने चार्जशीट दायर की थी तो वह उत्तराखंड हाईकोर्ट की जज थीं। इस कांड के बाद 2009 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से उनका ट्रांसफर हो गया था।सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव की ट्रायल पर रोक लगाने की अर्जी को रद्द करते हुए ट्रायल में देरी पैदा करने के लिए उन्हें फटकार लगाई थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी यह मांग रद्द कर दी थी। जनवरी 2014 में आरोपियों के खिलाफ CBI कोर्ट ने आरोप तय किए थे।