
FIR also fine of 5 lakhs on 10 colonizers
राष्ट्रमत न्यूज बालाघाट(ब्यूरो)। कलेक्टर मृणाल मिना ने नियम विरूद्ध अवैध कालोनी बनाने वाले दस कालोनाइजर को पांच पांच लाख रुपए का जुर्माना किया है। अवैध कालोनी निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी होगी। बालाघाट नगर सहित गायखुरी, सरेखा, आवलझरी और बूढ़ी के अवैध कालोनी निर्माणकर्ताओं पर ठोस कार्यवाही करने के लिए एसडीएम गोपाल सोनी ने सीएमओ बालाघाट को पत्र लिखा है। मप्र नगर पालिका अधिनियम-1961 की धारा- 339 (ग) (घ) के तहत कार्यवाही सुनिश्चित होगी।
इन पर होगी कार्यवाही
एसडीएम श्री सोनी ने बताया कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा हुए आदेश के अनुसार वार्ड-9 आवलाझारी के मणी पति राकेश जैन,गायखुरी के राकेश कुमार पिता टटूलाल चौधरी,बालाघाट के मुनेंद्र पिता राहिणी पांडे,बालाघाट की चंद्रकला पति गुलाब, देवटोला के जसवंतलाल पिता नेतलाल लिल्हारे,गायखुरी के शिवशंकर बिसेन पिता ईसाराम बिसेन, बूढ़ी की प्रमिला पति चिंतामन धुवारे, सरेखा की पुष्पकिरन लिल्हारे पति निरंजन लिल्हारे, गायखुरी के दीपक लिल्हारे पिता रूपचंद लिल्हारे और बालाघाट के नरेंद्र पिता आज्ञाराम गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र लिखा है।