
District education officer and planning officer suspended
राष्ट्रमत न्यूज,रीवा। कमिश्नर बीएस जामोद ने शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। कमिश्नर ने जिला शिक्षा अधिकारी सुदामालाल गुप्ता और योजना अधिकारी शिक्षा (उच्च पद प्रभार प्राचार्य हाईस्कूल) अखिलेश मिश्रा को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के 37 प्रकरणों की जाँच कराए जाने पर पाँच प्रकरणों में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने पर यह कार्यवाही की गई है।
जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा
इस संबंध में कलेक्टर रीवा द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्यवाही की गई है। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया। नोटिस का संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में श्री गुप्ता तथा श्री मिश्रा का मुख्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय रीवा निर्धारित किया गया है। दोनों अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।