
Death sentence to accused for rape
इंदौर। शहर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में सात साल की नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी मंगल पंवार को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह वर्ष 2024 का पहला मामला है, जिसमें अदालत ने किसी दोषी को तीन बार फांसी की सजा सुनाई है। इस जघन्य अपराध के खिलाफ कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीहरे मृत्युदंड के साथ अन्य कठोर सजा भी सुनाई है।
कोर्ट ने मंगल पंवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट के तहत तीन बार मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा, धारा 363 (अपहरण) और 366 (नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के लिए बाध्य करना) के तहत क्रमशः तीन और पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
6 साल की बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म
बता दें कि 27 फरवरी 2024 में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था। एक 6 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी उसे पास के एक खाली प्लॉट में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। हीरानगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया था। जिला अभियोजन अधिकारी संजय मीणा ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की, जिससे कोर्ट ने जल्द ही अपना निर्णय सुना दिया।
पीड़िता को आर्थिक सहायता
नाबालिग बच्ची और उसके परिवार को हुए मानसिक और शारीरिक आघात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने 5 लाख रुपये की प्रतिकर राशि दिए जाने की भी अनुशंसा की है। यह सहायता राशि पीड़िता के पुनर्वास और बेहतर भविष्य के लिए दी जाएगी।