
Bin married girls can also take maternity leave
राष्ट्रमत न्यूज नई दिल्ली ।भारत जैसे पारंपरिक सोच वाले देश में जब किसी महिला के मां बनने की बात आती है, तो अक्सर यह मान लिया जाता है कि वह विवाहित होगी। लेकिन क्या कोई अविवाहित महिला, जो मां बनने जा रही है, मातृत्व अवकाश की हकदार है? इस सवाल का जवाब हां है-और इसके पीछे एक दिलचस्प इतिहास और साहसिक कानूनी पहल छिपी हुई है।
एक ऐतिहासिक फैसला
आज ही के दिन यानी 28 जून 1986 को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। इस दिन सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम यानी मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट में ऐसा संशोधन किया, जिसने एक बड़ी सामाजिक सोच को बदलने की नींव रखी। पहले इस कानून में ‘महिला’ शब्द का अर्थ अक्सर ‘विवाहित महिला’ माना जाता था। लेकिन 1986 के संशोधन ने यह स्पष्ट कर दिया कि मातृत्व लाभ किसी भी महिला को मिल सकता है-चाहे वह विवाहित हो या नहीं। यानी अविवाहित महिलाएं भी अब कानूनी रूप से मातृत्व अवकाश की हकदार बन गईं।