
Bhupesh and chaitanya shock from suprem court,remand increased by 14 days
राष्ट्रमत न्यूज, नई दिल्ली/रायपुर(ब्यूरो)। राष्ट्रमत ने कल अपनी खबर में कहा था कि केजरीवाल की तरह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे जेल। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। उन्हें कहा हाई कोर्ट जाएं। चैतन्य बघेल केा भी ईडी की कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया और दोनों को हाई कोर्ट जाने को कहा है।हालांकि सुप्रीम कोर्ट एजेंसियों की शक्तियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है। इस याचिका पर 6 अगस्त को सुनवाई होगी।वहीं शराब घोटाला केस में रायपुर जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड फिर बढ़ गई है। चैतन्य को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य को सोमवार को म्क् की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने कहा
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अग्रिम जमानत के लिए लगाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने कहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि दोनों ने एक ही याचिका में पीएमएलए के विभिन्न सेक्शन को चुनौती देने के साथ-साथ जमानत जैसी व्यक्तिगत राहत की मांग भी की है।भूपेश बघेल और चैतन्य को सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- ‘जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। यदि हम ही सब केस सुनेंगे तो बाकी अदालतें किस लिए हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर गरीब आदमी कहां जाएंगे। एक साधारण आदमी और वकील के पास पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई स्पेस ही नहीं बचेगा।’
चैतन्य की रिमांड 14 दिन बढ़ी
वहीं शराब घोटाला केस में रायपुर जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड फिर बढ़ गई है। चैतन्य को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य को सोमवार को ED की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था।शराब घोटाला मामले में ED ने 20 जुलाई को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। चैतन्य 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में बंद हैं।
भूपेश ने लगाई दो याचिका
गिरफ्तारी से बचने भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय-माल्या बागची की बेंच में सुनवाई हुई। भूपेश बघेल की ओर से 2 अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है। जिसमें एक ED और उसके उप निदेशक के खिलाफ है। वहीं, दूसरी याचिका CBI, छत्तीसगढ़ राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ है।इसके अलावा शराब घोटाला केस में जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। उन्होंने ED की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वहीं EOW की गिरफ्तारी से बचने अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई है।
ED का दावा है कि
ED का दावा है कि चैतन्य बघेल ने घोटाले का पैसा पाने के लिए दूसरे लोगों और कंपनियों का इस्तेमाल किया ताकि ED और अन्य एजेंसियां ट्रैक न कर सकें। जैसे ढिल्लन सिटी मॉल में पैसा आया, फिर ढिल्लन ड्रिंक्स से कर्मचारियों को पैसा ट्रांसफर हुआ, फिर वही पैसा बघेल डेवलपर्स को दिया गया। ED का दावा है कि चैतन्य बघेल के पास 16.70 करोड़ के अवैध घोटाले के पैसे आए।