
Bhopal people wiil not get tandoori roti
भोपाल (ब्यूरो)। जबलपुर के बाद अब भोपाल वालों को भी तंदूरी रोटी नहीं मिलेगी। शादी ब्याह में यदि आप तंदूरी रोटी खाने की चाह रखते हैं तो भूल जाइये। इसलिए कि भोपाल नगर निगम ने तंदूर पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि किसी ने तंदूरजलाया तो उसे पांच हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।यह नियम केवल शादी ब्याह मे लगने वाले तंदूर के लिए ही नहीं है,सभी दुकान वालों के लिए है। यह फैसला बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखकर किया गया है।
प्रदूषण कम करने के लिए फैसला
भोपाल नगर निगम ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यह फैसला लिया है। पिछले दो हफ्तों से BMC ‘तंदूर बैन’ लागू करवाने में जुटा है। बढ़ते AQI के बीच ये जरूरी कदम उठाया गया है। BMC कमिश्नर हरेन्द्र नारायण ने खुले में कचरा जलाने और प्रतिबंधित ईंधन के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
5,000 रुपए का लगेगा जुर्माना
होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन और सड़क किनारे के ढाबों पर यदि कोई तंदूरी रोटी बनाते पाया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा। 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। स्ट्रीट फूड विक्रेताओं का कहना है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, जबकि रेस्टोरेंट मालिकों का दावा है कि उन्होंने पहले ही LPG जैसे विकल्प अपना लिए हैं।
प्रतिबंधित इंधन पर रोक
2023 के NGT केस में भोपाल के 13 रेस्टोरेंट का ज़िक्र किया गया था, जो CPCB और MPPCB के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। हालांकि, BMC अधिकारी मानते हैं कि यह शहर भर की समस्या है। BMC इसे पूरे शहर की समस्या मानता है। भोपाल नगर निगम ने इस हफ़्ते की शुरुआत में अलाव के विकल्पों की तलाश शुरू की है। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग पारंपरिक रूप से अलाव का इस्तेमाल करते हैं। नगर निगम ने निर्देश दिया है कि शहर की सीमा के अंदर प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल न किया जाए और अलाव न जलाए जाएं। निगम का लक्ष्य सर्दियों के मौसम में जरूरतमंद लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अलाव के विकल्प ढूंढना है।
सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए
BMC कमिश्नर हरेंद्र नारायण ने हाल ही में एक बैठक में कहा कि प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल कर हवा को प्रदूषित करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें, कहीं भी अलाव जलाने न दें। 2023 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के बाद, धधकते भट्टों और तंदूर के धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण के लिए 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन और सड़क किनारे के ढाबे वायु प्रदूषण फ़ैलाने पर जुर्माने के दायरे में आएंगे। नारायण के मुताबिक, अब नियम तोड़ने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि एनजीटी के आदेश के बाद से ही यह प्रतिबंध लागू है। व्यवसायों को वैक़ल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है।