
Bannning drone camera in the periphery of gorama dam
रीवा। वर्तमान परिस्थितियों तथा शासन के निर्देशों कोध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मऊगंज संजय कुमार जैनने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 एवं ड्रोन नियम 2021के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार मऊगंज जिले की हनुमना तहसील की ग्राम पंचायत बिझौली शुक्लान में स्थित गोरमा
डैम की एक किलोमीटर की परिधि में किसी भी तरह का ड्रोन, फ्लाई कैमराअथवा इसी तरह के अन्य उपकरणों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी
प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 केतहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियोंमें आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिए विभिन्न संचारमाध्यमों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से आमजनता को अवगत कराया जारहा है। पुलिस अधीक्षक मऊगंज तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला
पंचायत आदेश का समुचित प्रचार-प्रसार तथा पालन सुनिश्चित करें।