
Bangalore stampede, 8 officers including police commmissioner suspended
राष्ट्रमत न्यूज बेगलुरु। बेंगलुरु भगदड़ मामले में सीएम सिद्धारमैया ने पुलिस को RCB और DNA इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के अफसरों को अरेस्ट करने का आदेश दिया। साथ ही बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी DNA, KSCA के अफसरों की गिरफ्तारी होगी। इस भयावह कांड की जांच रिटायर्ड जज करेंगे।
हादसे में 11 लोगों की मौत
बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले सभी लोग 35 साल से कम उम्र के थे। सबसे छोटी पीड़िता 13 साल की दिव्यांशी थी। मरने वालों में तीन टीनएजर और छह युवा थे, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच थी।ये सभी लोग अपने दोस्तों के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत का जश्न मनाने आए थे। कुछ लोग बेंगलुरु से थे, तो कुछ दूसरे जिलों से आए थे। लेकिन भारी भीड़ और अव्यवस्था के कारण जश्न एक दुखद हादसे में बदल गया। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई और 33 घायल हुए।
इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी की गिरफ्तारी होगी
सस्पेंड किए गए अधिकारियों में पुलिस कमिश्नर के अलावा एडिश्नल पुलिस कमिश्नर, कब्बन पार्क थाना प्रभारी, ACP, DCP सेंट्रल डिवीजन, क्रिकेट स्टेडियम प्रभारी, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर शामिल हैं।सीएम सिद्धारमैया ने कहा- मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डी’कुन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया है। आयोग 30 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगा।RCB के इस कार्यक्रम के आयोजन में जो लोग जिम्मेदार थे, उन पर भी कार्रवाई होगी। इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी DNA, KSCA के अफसरों की गिरफ्तारी होगी।
कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी
इससे पहले कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया कि केस की जांच अब CID करेगी और SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) भी बनाई जाएगी।सरकार ने बताया की भगदड़ मामले में रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), DNA इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। इन पर विक्ट्री परेड के दौरान आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया गया है।
एजेंसियों की लापरवाही से भगदड़
FIR में कहा गया है कि भगदड़ की घटना अव्यवस्था और जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही की वजह से हुई। उधर, इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी बेंच ने राज्य सरकार को हादसे पर स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 10 जून को होगी।
अंतिम संस्कार के लिए
चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में मरने वाली 15 साल की दिव्यांशी के परिवार ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने से पहले उन्हें करीब चार घंटे इंतजार करना पड़ा। बेंगलुरू के येलहंका में उनके घर पर रिश्तेदार इकट्ठा हुए, जब दिव्यांशी का शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया।