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राष्ट्रमत न्यूज,नई दिल्ली(ब्यूरो)। जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स राजेश को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।पुलिस की जांच में पता लगा है कि रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला शख्स हिस्ट्रीशीटर है। गुजराती समाज भवन के रजिस्टर में उसकी एंट्री है। गुजराती समाज भवन मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से महज 700 मीटर की दूरी पर स्थित है।मुख्यमंत्री के निजी आवास शालीमार बाग से लौटने के बाद आरोपी राजेश सीधे सिविल लाइंस स्थित गुजराती समाज भवन पहुंचा था, जहां वह पूरी रात रुका।
गुजराती समाज भवन के रजिस्टर में एंट्री
गुजराती समाज भवन के रजिस्टर में राजेश की एंट्री 2:52 बजे की है। हालांकि, गुजराती समाज भवन के स्टाफ के मुताबिक, राजेश दोपहर 1 से 1:30 बजे के आस-पास गुजराती समाज भवन आ गया था। उसने पहले गेट पर एंट्री पास बनवाया और काफी देर तक रिसेप्शन पर बैठा रहा, जिसके बाद उसने रजिस्टर में अपनी एंट्री की। राजेश गुजराती समाज भवन की दूसरी मंजिल के कमरा नंबर D5 में रुका था। उसने सुबह 7:25 बजे चेक आउट किया।
जनसुनवाई के दौरान CM पर हमला
हमले को लेकर अपने पहले बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनके हौसले को नहीं तोड़ सकता। रेखा गुप्ता ने X पर पोस्ट में लिखा, “आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी।”
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस
पुलिस ने आरोपी राजेश के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ सरकारी कर्मचारी पर हमला करना- 132BNS, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना- 221 BNS और 109BNS हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
सकारिया का आपराधिक इतिहास
पुलिस की जांच में पता लगा है कि रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला शख्स हिस्ट्रीशीटर है।
(1) भक्तिनगर पी.ओ.एस. आईपीसी की धारा 326, 504, 114 के तहत प्रथम जी.आर.नं.0215/2017, दिनांक 25/11/2019 को राजकोट के आठवें अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को एफ.के.नं.198/2018 के न्यायालय से बरी कर रिहा कर दिया गया है।
(2) भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.रा.नं.1227/2020 प्रोहि अधिनियम धारा 65एए, 116बी के अनुसार दिनांक 03/11/2023 को राजकोट के तृतीय ए.डी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सा. न्यायालय के एफ.के.नं.21965/2020 से बरी कर रिहा कर दिया गया है।
(3) भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.रा.नं.1591/2020 प्रोहि अधिनियम धारा 65एए, 116बी के अनुसार 25/10/2023 को राजकोट के तृतीय एडी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सा. को न्यायालय के केस संख्या 8067/2021 से बरी कर दिया गया है।
(4) भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.आर.नं.0871/2022 प्रोहि अधिनियम धारा 6पीआई, 116बी के अनुसार द्वितीय अपर सिविल न्यायाधीश एवं जेएमएफसी सा. के समक्ष एफ.के. संख्या 9551/2023 न्यायालय में लंबित है। अगली सुनवाई 29/09/2025 को निर्धारित है।
(5) भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.आर.नं.0072/2024 आईपीसी धारा 324, 323, 504, 114 और जी.पी.एक्ट धारा 135(1) के अंतर्गत दिनांक 07/12/2024, 6वीं ए.डी. न्यायिक मैग. एफ.के. सा. कोर्ट के एफ.के. नंबर 12586/2024 से बरी कर दिया गया है और रिहा कर दिया गया है।