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राष्ट्रमत न्यूज,बालाघाट।बालाघाट के मलाजखंड थाना क्षेत्र में एक मामा ने अपनी 5 वर्षीय भांजी के साथ दुष्कर्म किया। बैहर न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया।
कोठे में ले जाकर दुष्कर्म किया
घटना 2 फरवरी 2020 की शाम 6 बजे की है। पीड़िता जब खेत से घर लौटी तो उसने मां से भूख लगने की बात कही। मां ने उसे बिस्कुट खरीदने के लिए पैसे दिए। इसी दौरान पीड़िता की मां का भाई घर आया था।जब पीड़िता की मां कोठे की तरफ चूल्हे की राख निकालने गई तो उसने देखा कि आरोपी उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। मां को देखकर आरोपी भागने लगा। मां ने उसे पकड़कर एक चांटा मारा, लेकिन वह फरार हो गया।पीड़िता ने बताया कि बिस्कुट लेने जाते समय मामा ने उसका मुंह दबाकर कोठे में ले जाकर दुष्कर्म किया।
मां की शिकायत पर मामला दर्ज
मलाजखंड पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया।बैहर न्यायालय के अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह गुर्जर की अदालत ने 26 वर्षीय आरोपी फागु उर्फ फागेश्वर राउत को साक्ष्य, डीएनए रिपोर्ट और अभियोजन के तर्कों के आधार पर दोषी पाया। आरोपी को धारा 376 एबी और पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।