
UNlegal mining imposed a fine of 10.8 crores
रीवा। कलेक्टर मऊगंज ने अवैध उत्खनन करने पर कृष्ण कुमार सिंह निवासी ग्राम नेंगुड़ा जिला सीधी पर 10 करोड़ 8 लाख एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण नियम 2022 के प्रावधानों के तहत की गई है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कृष्ण कुमार सिंह को ग्राम हर्रहा में एक हेक्टेयर क्षेत्र में पत्थर उत्खनन की लीज दी गई है। इस खदान का एसडीएम, नायब तहसीलदार द्वारा निरीक्षण करके जाँच करने पर खदान में गंभीर अनियमितता पाई गई।
खदान की फेंसिंग नहीं की गई। कहीं पर भी खदान में सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। लीज धारक द्वारा स्वीकृत खसरा नम्बर के बाहर जाकर कदुआमन बांध के डूब क्षेत्र में उत्खनन किया गया जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। निरीक्षण के समय खदान के पास 67 हजार 200 घन मीटर क्षेत्र में अवैध उत्खनन पाया गया। जिसके कारण जुर्माने की कार्यवाही की गई है। जुर्माने की राशि 15 दिन की समय सीमा में जमा न कराने पर प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।