
Two trucks transporting cow dynasty
बालाघाट। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी मृणाल मीना ने मंगलवार को गौवंश परिवहन के मामलें में उपयोग में लाये वाहनों को राजसात करने के आदेश किये है। मामला लांजी थाना क्षेत्र का है, जिसमें 23 सितंबर 24 को मामला मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में पंजीबद्ध किया गया था। गौवंश करने में उपयोग में लाये गए दो ट्रक एमएच-40-सीडी-1619 व एमएच-34 बीजी 1487 को राजसात किया गया है। इन वाहनों से 36 गौवंश परिवहन करना पाया गया था।