
Eight private hospital on nursing homes fined
बालाघाट । निजी अस्पताल और नर्सिग होम को सरकारी चिकित्सकों की सेवा लेना महंगा साबित हुआ। सीएमएचओ ने आठ निजी आस्पताल और निर्सिग होम पर 25-25 का जुर्माना लगाया। साथ ही हिदायत दी कि भविष्य में भी ऐसा किया गया तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
मान्यता रद्द की जायेगी
मप्र क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1973, नियम 1997 के अधीन पंजीकृत निजी चिकित्सालय एवं नर्सिंग होम्स की अनियमितताएं उजागर होने पर सीएमएचओ डॉ. मनोज पांडे द्वारा 28 जनवरी को नोटिस जारी किए गाए थे। जिले में ऐसे 8 अस्पताल व नर्सिंग होम को नोटिस जारी कर अधिनियम का उल्लंघन करने के मामलें में हॉस्पिटल्स व नर्सिंग होम की क्यों न मान्यता निरस्त करने के सम्बंध में जवाब मांगा था। सीएमएचओ डॉ. मनोज पांडे ने बताया कि उन सभी हॉस्पिटल्स व नर्सिंग होम द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। सीएमएचओ डॉ. पाण्डे ने सभी 8 अस्पताल व नर्सिंग होम्स पर 25-25 हजार रुपये के जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कहा है कि यदि भविष्य में ऐसा उल्लंघन फिर पाया जाता है तो बिना किसी सूचना दिए मान्यता रद्द की जायेगी। 25-25 हजार रुपये की जुर्माना राशि 7 दिनों में चालान से जमा करने का समय दिया गया है।
इन पर लगा जुर्माना
सीएमएचओ डॉ. पांडे ने हनुमान चौक स्थित लाईफ केयर हॉस्पिटल , न्यू सराफा बाजार के श्री साँईकृपा चतुरमोहता मल्टीस्पेशलटी हॉस्पिटल, गुजरी बाजार चौक स्थित खान नर्सिंग होम, श्री विचक्षण जैन चेरिटेबल ट्रस्ट टीएनएच हॉस्पिटल, जीएसके हॉस्पिटल, ममता नर्सिंग होम, और श्रीवास्तव नर्सिंग होम पर जुर्माना लगाया गया है।