
High court strict on congress MLA arif,FIR instructions
राष्ट्रमत न्यूज,भोपाल(ब्यूरो)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सोमवार को फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता के मामले में सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं।कोर्ट ने कहा है कि भोपाल कमिश्नर तीन दिन में FIR दर्ज करवाते हुए उसकी जानकारी भी कोर्ट को दें।
पूरी तरह से रोक
जस्टिस अतुल श्रीधरन की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पाया कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज की मान्यता ली थी। इस मामले पर हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में नए दाखिलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
एसआईटी करेगी मामले की जांच
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले की अब एसआईटी जांच करेगी। ADG संजीव शमी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम जांच करेगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि 90 दिन में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें। बता दें कि पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया था, लेकिन छात्र हित को देखते हुए कॉलेज में छात्रों की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण इतने सालों तक कॉलेज नहीं चल सकता था।